बढ़ते तापमान के चलते 30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में पशुओं के वजन ढोहने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार(गंगा प्रकाश)।छ.ग. राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के तहत्त भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच तापमान 37.C (डिग्री सेल्सियस) से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं पर सामाग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा पशुओं को टांगे / बैलगाडी/भैसागाडी/ऊटगाडी/खच्चर/टट्टू गाडी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के नियम 6 (3) के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37.C से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में दिनांक 1 मई से 30 जून 2024 तक दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इस हेतु कलेक्टर के एल चौहान ने आदेश जारी किया है।

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