थाना क्षेत्रान्तर्गत चल रहे नकली समान बिजली तार बिकी पर मुंगेली पुलिस द्वारा कापीराईट एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही



मुंगेली ।  उप पुलिस महानिरीक्षक/वृद्ध पुलिस अधीक्षक मुंगेली  गिरिजा शंकर सहायक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल के मार्ग दर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी  सालिकराम घृतलहरे के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली के निरीक्षक तेजनाथ सिंह एवं स्टाफ के द्वारा दिनांक 18.5.2024 को प्रार्थी विशाल मंडल पिता स्व. सत्यनाराण मंडल उम्र 31 पता अनाथ बाबू बाजार लेन कोलकाता (पश्चिम बंगाल) थाना बरतल्ला जिला कोलकाता द्वारा प्रस्तुत एक लिखित आवेदन पत्र वर्ष जो कि जय शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स पता पंडरिया रोड सेंट जेवियर्स स्कूल पानी प्लाजा के पास जिला मुंगेली के मालिक सनद कुमार उम्र 38 वर्ष पिता मनी राम साहूकार पता ग्राम फंदवानी पोस्ट फंदवानी थाना सिटी प्लांट जिला मुंगेली द्वारा हमारी कंपनी एम/एस आर.आर काबेल लिमिटेड के नाम से नकली तार लगाया जा रहा है साथ में सस्ता एवं सस्ता माल बेचकर कंपनी की छत धूमिल कर रहे हैं तथा कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है सरकार को सही से टैक्स ना देकर चोरी की जा रही है तथा स्वयं के द्वारा अपराध कारित कर सुविधाजनक लाभ कमाया जा रहा है। बुज़ुर्ग द्वारा आर. आर. कंपनी का डुप्लिकेट तार को दुकान में बिक्री करने के संबंध में जो थाना सिटी प्लांट मुंगेली में क्राइम कमांड 234/24 धारा कैपिराइट अधिनियम 1957 आरके धारा 63 ए 65 का अपराध धारा 63 ए 65 का अपराध धारा 63 ए 65 का अपराध धारा 63 ए 65 का अपराध शाखा में स्थापित कर दिया गया है। विवेचना में लिया गया है

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