मीटर गड़बड़ी की समय पर नहीं की शिकायत, तो भरनी पड़ेगी मोटी रकम

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। बिजली उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक विनिमय-2020 में किए गए बदलाव पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने की तैयारी की है। जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को लापरवाही करने पर जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सीएसईबी सूत्रों ने बताया मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे कि मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गांव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही हर महीने मीटर की रीडिंग भी करवानी होगी। वहीं इस काम में देरी होने पर पहले महीने के लिए उपभोक्ता को पांच सौ उसके बाद के प्रतिमाह एक हजार रूपए जुर्माना देना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सूचना मिलने पर मीटर ड्रॉ करने की कार्यवाही की जाती है। केन्द्र सरकार की आर. डी. एस. एस. योजना के तहत अब प्री पैड स्मार्ट मीटर लगने है। जिसके बाद यह समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी।

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