सीबीआईसी ने पूर्व-निर्धारित प्रारूप में ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ के मसौदे पर हितधारकों से 26 जून 2024 तक सुझाव आमंत्रित किए


नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हितधारकों से ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ के मसौदे पर 26 जून, 2024 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

सीबीआईसी ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ का मसौदा तैयार किया है। अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने तथा पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को निरस्त करने पर जोर देते हुए एक व्यापक आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाना है। विधेयक में बारह अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हितधारकों से 21 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ को सीबीआईसी की वेबसाइट [https://www.cbic.gov.in] पर अपलोड किया गया है:

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मसौदा विधेयक पर उपरोक्त प्रारूप में सुझाव/टिप्पणियाँ ईमेल द्वारा cx.stwing[at]gov[dot]in पर एमएस वर्ड (या संगत प्रारूप) या मशीन के द्वारा पढी जाने वाली पीडीएफ प्रारूप में भेजी जा सकती हैं।

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