अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
कबीरधाम (गंगा प्रकाश)। संतान ना होने की बात को लेकर हमेशा होने वाले वाद विवाद के चलते गुस्से में आकर शराब पिलाने के बाद तकिया से पत्नि के मुंह नाक को दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को कुण्डा पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया समूह में घटना की विस्तृत जानकारी देते हुये पुलिस अधीक्षक डा० अभिषेक पल्लव ने बताया विगत माह 19 अप्रैल को डायल 112 के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुण्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेन्हाभाठा में कंचन उर्फ लता अपने घर पर फौत कर गई है। सूचना मिलते ही मौके पर रवाना होकर प्रार्थी दुर्गेश मल्लाह की सूचना पर मौके पर देहाती मर्ग इंटिमेशन धारा 174 जाफौ कायम कर मृतिका कंचन उर्फ लता की शव पंचनामा जांच कार्यवाही उपरांत मर्ग क्रमांक 08/24 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में लिया। जांच के दौरान मृतिका के शव का पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बिसरा परीक्षण कराने का राय दिये थे। बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीएम रिपोर्ट का क्वेरी कराया गया। क्वेरी उपरांत डाक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु होमोसाईडल नेचर का होना लेख करने पर मामले में धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला संबधी और गंभीर प्रकृति एवं संवेदनशील होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक डाँ.अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय शपुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेश प्रधान के नेतृत्व में टीम बनाकर विवेचना दौरान संदेही दुर्गेश मल्लाह से पूछताछ किया गया जो बार-बार पुलिस को गुमराह करते रहा। पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी दुर्गेश ने घटना को स्वयं करना कबूल किया , जिसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया। आरोपी के निशानदेही पर मृतिका की हत्या करने के लिये मृतिका का नाक मुंह दबाने में घटना में प्रयुक्त तकिया को जप्ती किया गया है। आरोपी ने संतान ना होने की बात को लेकर हमेशा पति पत्नि में वाद-विवाद लड़ाई झगडा करना बताया। मृतिका द्वारा आरोपी पति दुर्गेश में ही कमी होना बोलकर लगातार ताने मारना , गाली गलौज करना और संबध बनाने से इंकार करने के कारण घटना दिनांक की रात्रि को भी आरोपी और मृतिका कंचन बाई के साथ आपस में विवाद हुआ था। तब आरोपी ने मृतिका को शराब पिलाकर उसके मुंह नाक को तकिया से दबाकर हत्या कर दिया और घर वालों को मृतिका का भूत प्रेत का बाधा होना , झटके मारना कहकर गुमराह किया तथा मृतिका के चेहरे में आई चोट को भी झटका लगने से होना बताया था। गवाहों का कथन व विवेचना साक्ष्य एवं पीएम रिपेार्ट के आधार पर आरोपी दुर्गेश मल्लाह द्वारा अपराध घटित करना सिद्ध पाये जाने से थाना कुण्डा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण मामले के खुलासे में उप निरीक्षक विनोद खांडे , प्रधान आरक्षक ज्ञानेश्वर केलकर ,भोलाराम यादव , मुकेश राजपूत , आरक्षक लल्लू राजपूत , हिरेश ठाकुर , चित्रांगद सिंह ध्रुव , महिला आरक्षक नुमतिसाहू , बबली चंद्राकर , नेहा साव का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
दुर्गेश मल्लाह पिता कुंजू राम मल्लाह उम्र 35 वर्ष निवासी सेन्हाभाठा , थाना – कुण्डा , जिला – कबीरधाम छत्तीसगढ़ ।
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