नाबालिक बालिका का शारीरिक शोषण करने वाले के विरूद्ध एफआईआर दर्ज



मुंगेली । कलेक्टर राहुल देव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण की जानकारी मिलने पर मामले को तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने संबंधित आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने और बालिका की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल ईलाज कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बता दें कि विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम छतौना के निवासी गौकरण कश्यप के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नाबालिग बालिकाओं को इस तरह की अप्रिय घटना से बचने और किसी भी व्यक्ति के झांसे एवं बहकावे में न आने की अपील की है।
             जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमति अंजूबाला शुक्ला ने बताया कि 06 माह पहले युवक बालिका को अपने साथ भगाकर ले गया था और उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे बालिका गर्भवती हो गई। जिसके बाद बालिका का गर्भपात कराया गया। जिसके कारण बालिका गंभीर रूप से कमजोर हो गई। युवक व उसके परिजनों द्वारा बालिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। बालिका किसी तरह भागकर अपने घर पहुंची और अपने परिजनों के साथ थाने जाकर युवक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि बालिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए ईलाज कराई जा रही है।

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