भिलाई में नशेड़ी कार चालक ने बछिया को 2 Km घसीटा, बेइंतहा दर्द के बाद गौवंश की मौत, शरीर के अंग भी आ गए बाहर, सड़कों में खून और घसीटने के निशान, FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

– मौके पर गौरक्षक संजय साहू और आदित्य नाग पहुंचे

– पशुसेवक और एक्टिविस्ट आदर्श राय ने दर्ज कराई FIR

– BNS की धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत हुआ  एक्शन

– सुपेला TI राजेश मिश्रा के निर्देश पर दर्ज हुआ FIR

भिलाई (गंगा प्रकाश)। भिलाई में एक नशेड़ी कार चालक की वजह से एक बेजुबान पशु बछिया की बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई। दरहसल मनोहर प्रकाश मकाना नाम का व्यक्ति मंगलवार 2, जून को सुपेला से राधिका नगर तक एक बछिया को करीबन 2 किलोमीटर तक घसीटा जिससे उसके शरीर में बेहद ही गंभीर चोट आई और उसकी अंदरूनी अंग भी बाहर आ गए। बछिया का एक पैर कार के पिछले चक्के में फंस गया था। गौसेवक संजय साहू और आदित्य नाग तुरंत मौके पर पहुंचे। पशुसेवक आदर्श राय ने थाने में दर्ज कराइ FIR। 

कार चालक आरोपी नशे में इस प्रकार धूत था कि उसे इसकी भनक भी नहीं लगी या उसने जानबूझकर बछिया को घसीटा। जैसे ही कार राधिका नगर भिलाई के दाऊ बड़ा तालाब के पास पहुंची लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया पर कार चालक गाड़ी नहीं रोक रहा था। कार चालाक जिस कार में सवार था वो वाइट स्विफ्ट डिजायर है जिसका नंबर CG 07 AJ 2868 है। जैसे तैसे कार चालाक को रोका गया।

आक्रोशित लोगों ने पहले कार चालक पर हावी हो गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी युवक को थाना ले जाया गया। मौके पर पुलिस और कुछ लोगों ने बछिया का फंसा हुआ पैर निकालने का प्रयास किया, बड़ी मशक्कत के बाद बछिया का पैर कार ला चक्का खोलने के बाद निकला। गाय की हालत देख कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ककी आलम ही कुछ ऐसा था, गाय की बछिया के अंदरूनी अंग बाहर आ गए थे और सभी पैर, पेट और शरीर में कई जगह गहरे घाव हो गए थे। मौके पर गौरक्षक संजय साहू और आदित्य नाग पहुंचे उन्होंने पुलिस की सहायता से बछिया को अस्पताल ले जाना चाहा परन्तु रस्ते में उस बेजुबान बछिया ने बेइंतहा दर्द की वजह से रस्ते में तोड़ दिया।

बछिया की मौत के बाद उसका पोस्टमॉर्टेम करवाया गया फिर उसका गौठान में अंतिम संस्कार किया गया। इतना पता लगते ही पशु सेवक आदर्श राय पहुंचे। आरोपी के खिलाफ सुपेला थाना में लिखित शिकायत की गई। आरोपी के खिलाफ सुपेला थाने में TI राजेश मिश्रा के निर्देश पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अजमानत धाराओं में एक्शन हुआ हैं। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि, आरोपी कार चालाक अत्यधिक नशे की हालत में था की वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।

वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मेहनत और पशु प्रेम रखते हुए बछिया को कार से निकाला और पुलिस और गौ सेवकों को इसकी सूचना दी। लोगों का कहना था की लापरवाह शारबी कार चालक की वजह से आज एक बेजुबान गौवंश की जान गई। यह हादसा किसी इंसान के साथ भी हो सकता था। ऐसे लापरवाह कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसे सबक सिखाना चाहिए। आपको बता दें, इसी प्रकार की घटना पीछे साल जुनवानी मॉल रोड में भी सामने आई थी जिसमें एक बछड़े को कार चालक ने कई किलोमीटर घसीटा था। डेयरी संचालक भी अपने गाय, बछड़े, बछिया और बैल को सड़क पर बेतरतीब छोड़ देते है, इस वजह से भी कई हादसे होते है। परंतु यह मामला साफ-साफ नशे में लापरवाही का है, जिस वजह से एक निर्दोष पशु की जान चली गई।

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