नया कानून उत्सव दिवस कन्या हाई स्कूल में कार्यशाला का आयोजन हुआ, नियम प्रावधानों के बताई गई विस्तृत जानकारी महिला बच्चों के सुरक्षा के संबध में कड़े प्रावधान

छुरा (गंगा प्रकाश)। छुरा मुख्यालय कन्या शाला में भारतीय न्याय संहिता 2023 को नवीन कानून उत्सव के रुप में आयोजित किया गया। गरियाबंद पुलिस कप्तान उमनि/वरिष्ठ पुलिस अमित तुकाराम काम्बले के निर्देश एवं अति0 पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चंद्राकर,सुश्री निशा सिन्हा (SDOP गरियाबंद) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम अपने स्टाप के साथ छात्र – छात्राएं, शिक्षक, नगरवासियों के उपस्थिति में शासकीय विद्यालय छुरा सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में छुरा पुलिस बल के साथ विवेचक एवं ब्लॉक अभियोजन अधिकारियों का संयुक्त रुप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यशवंत वासनीकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पास्को),एवं प्रशांत कुमार देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद जिला गरियाबंद द्वारा नवीन कानून के संबंध में वक्तय दिया गया।

यशवंत वासनीकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पास्को) – ने मीडिया को बताया है कि वर्तमान नवीन कानून में सबसे पहले स्थान महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुए अत्याचार को दिया गया है एवं महिलाओं एवं बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है। इस प्रकार से जिला के साथ ही छुरा पुलिस बल छुरा थाना में पदस्थ विवेचक स्तर के अधिकारियों द्वारा नवीन कानून के प्रति जागरुकता लाने के लिए लगातार विभिन्न सेमिनार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है। जिससे आने वाले समय में नवीन कानून के लागू होने के पश्चात थाना पुलिस बल छुरा बेहतर दक्षता एवं तत्परता पूर्वक कार्यवाही करें।

प्रशांत कुमार देवांगन (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद) – ने कहा कि नवीन कानूनों के बारीकियों के संबद्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान के नवीन कानून में महिलाओ एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व की श्रेणी में मानते हुए इसके लिए पृथक अध्याय रखा गया है। पूर्व के कानून में अपराधियों की जेल जाने का प्रावधान था, किन्तु वर्तमान के नवीन न्याय सहिंता में अपराधियों से सामुदायिक सेवा कराएं जाने के संबध में नवीन प्रावधान जोड़े गए एवं लोगो के वाणी के स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की गई है।

वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस विवेचना के दौरान अब अनिवार्य रुप से घटना स्थल, गवाही का कथन का वीडियोग्राफी एवं एफ.एस.एल. निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे अपराध विवेचना पुरी तरह डिजिटलाइजेशन से हो जायेगी, उपरोक्त नवीन कानूनों में न केवल पुलिस बल्कि न्यायलय कार्य के समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पुर्व में न्यायालयों के निराकरण में होने वाले अत्यधिक विलंब समाप्त हो सकेगी। 

नथमल शर्मा वरिष्ठ नागरिक – ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस कार्यक्रम में दो न्यायधीश पधारे हुए हैं हम न्यायधीश से निवेदन करते हैं कि नवीन कानून की प्रचार प्रसार के लिए हर ग्राम पंचायत में ऐसी कार्यक्रम कराते रहे जिससे ग्रामीणांचल को नवीन कानून की जानकारी मिल सकें।

खोमन चंद्राकर नगर पंचायत छुरा के अध्यक्ष – ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे छुरा नगर में नवीन कानून की प्रचार प्रसार के लिए छुरा थाना कार्यालय के द्वारा यह आयोजन आयोजित की गई हैं जिसमें वरिष्ठ दो न्यायधीश हमारे बीच सम्मिलित होकर नवीन कानून की दिशा निर्देश को अवगत कराते हुए जिस पर हमारे छुरा नगर वासियों की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

दिलीप मेश्राम थाना प्रभारी छुरा ने कहा कि आज माननीय न्यायाधीश यशवंत वासनीकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को एवं न्यायधीश प्रशांत कुमार देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद नवीन कानून उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवीन कानून की दिशा निर्देश को विस्तार रूप से जानकारी अवगत कराई जिसके लिए हमारे टीम के द्वारा आभार व्यक्त करता हूं।

इस अवसर पर थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम, सउनि मोहन ठाकुर, नथमल शर्मा वरिष्ठ नागरिक, खोमन चंद्राकर नगर पंचायत अध्यक्ष, दिनेश (रिंकु) सचदेव नगर पंचायत उपाध्यक्ष, अशोक दीक्षित पार्षद, मान सिंह निषाद, दीनू कोठारी, रमेश शर्मा, देव सिंह रात्रे, पत्रकार प्रकाश कुमार यादव, उज्ज्वल जैन, मेष नन्दन पांडेय, कुलेश्वर सिन्हा, अनीश सोलंकी, यामिनी चंद्राकर, परमेश्वर राजपुत एवं छुरा पुलिस बल आदि नगर वासी उपस्थिति रहें।

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