
कोरबा(गंगा प्रकाश)। कृष्णा बुक के JET Book तथा ALL Book पैनल से सट्टा संचालित कराने और खाता उपलब्ध कराने वाले दो फरार आरोपियों को रजगामार चौकी पुलिस ने जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यूबीएस चौहान व नेहा वर्मा एवं कोरबा पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों , थाना प्रभारियों सहित प्रभारी सायबर सेल कोरबा को सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने /खिलाने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में चौकी रजगामार थाना बालकों के अपराध क्रमांक 338/24 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7,8 एवं 66 (सी) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में सायबर सेल तथा चौकी रजगामार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना मिली कि रजगामार निवासी अर्पित अग्रवाल नामक व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा अपने साथियों के जरिये खिला रहे थे। जिसमे पूर्व में पुलिस टीम द्वारा अम्बिकापुर गांधी चौक वसुंधरा सिटी के पास जाकर पुलिस टीम के उक्त स्थान पर दबिश देकर 04 लोगो को ऑनलाइन पेनल चलाते हुये पकड़ा गया था। पुलिस की टीम के द्वारा फरार आरोपी अर्पित अग्रवाल को पूर्व में पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। इसी कड़ी में पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी राहुल यादव एवं किरण कुमार को सूचना मिलने पर पुलिस की टीम बनाकर दबिश दिया गया , दोनों फरार आरोपी राहुल यादव एवं किरण कुमार का होना पाया गया जिसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान कृष्णा बुक JET Book तथा ALL book पैनल में अर्पित अग्रवाल एवं उसके अन्य साथियों को पासबुक चेक एटीएम एवं अन्य चीजों को दिया करते थे और उसके बदले में उनको कमीशन मिला करता था। इसमें आगे भी विवेचना जारी है। प्राप्त बैंक खातों को साइबर सेल के माध्यम से डेबिट फ्रिज कराया गया। आरोपियों के विरूद्ध चौकी रजगामार थाना बालको में अपराध 338/24 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07,08 एवं 66 (सी) आई.टी. एक्ट का अपराध जाकर विवेचना की गई। आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर अपराध पाये जाने से बाल्को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण -
राहुल यादव पिता भैया राम यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ओमपुर कॉलोनी रजगामार चौकी रजगामार जिला कोरबा और किरण कुमार पिता श्यामलाल उर्फ सोनू यादव उम्र 22 वर्ष निवासी श्याम नगर क्लब के पीछे गली चौकी राजगामार जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) ।
पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपीगण -
आदित्य सिंह चैहान पिता विजय सिंह चैहान उम्र 22 वर्ष निवासी पोड़ी बहार नीचे मोहल्ला जिला कोरबा , साहिल दास पिता चद्रिका दास उम्र 21 वर्ष निवासी प्रेमनगर रजगामार चौकी रजगामार जिला कोरबा , सुनील सिंह पिता मंगल सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी रजगामार सरस्वती चौक चौकी रजगामार जिला कोरबा , अमन जायसवाल पिता विजेद्र जायसावाल उम्र 22 वर्ष निवासी सोनहत ग्राम भैसवार जिला कोरिया , विवेक सिंह पिता प्रदीप सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी रजगामार गायत्री नगर नेहरू चौक चौकी रजगामार जिला कोरबा और अर्पित अग्रवाल पिता अजय अग्रवाल उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेम नगर राजगामार जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) ।