
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम बोरसी में शिवलिंग को तोड़ने के तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना फिंगेश्वर के अंतर्गत दिनांक 20.08.2024 को प्रार्थी जगत राम साहू पिता विष्णु राम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन बोरसी थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ०ग० थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि इसके गांव के लोगो ने सर्वसम्मति से ग्राम बोरसी के बसावन डबरा जो शासकीय भूमि है जिसे बसनेश्वर महादेव का स्थान पूर्व से माना जाता है एंव पूजा पाठ करते थे उसी मान्यता के आधार पर उस स्थान को जीर्णोद्धार कर ग्रामवासी की आस्था के अनुरूप दिनांक 18.08.2024 के शाम 06.00 बजे पुनः उस स्थान पर चबुतरा बनाकर शिवलिंग की स्थापना किया गया, जिसका दिनांक 19.08.2024 दिन सोमवार को जल अभिषेक किया जाना था लेकिन दिनांक 18.08.2024 के रात मे कुछ असामजिक व्यक्ति के द्वारा हिन्दु धर्म मे सामाजिक विद्वेष फैलाने के नियत से शिवलिंग के बने चबुतरा को तोड़ फोड़ करके शिवलिंग को कहीं फेंक दिया जिस संबध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के बासीन के हलधर महेश्वरी अपने परिवार वालो के साथ मिलकर चबुतरा को तोडफोड कर शिवलिंग को कंही ले जाकर छुपा दिया है एंव हलधर महेश्वरी घटना करने के बाद गांव से भाग गया है जिसका कोई पता नही चल पा रहा है। उसकी पत्नि आरोपियां शीतल महेश्वरी व बेटी कु० नेहा महेश्वरी से पुछताछ करने पर बताया कि आरोपी हलधर महेश्वरी शिवलिंग को ले जाकर महानदी में फेंक देना बताया है लेकिन किस स्थान पर फेंके है। उस स्थान को नही बताये है। प्रकरण मे आरोपियां शीतल महेश्वरी पति हलधर महेशवरी उम्र 37 वर्ष व कु० नेहा महेश्वरी पिता हलधर महेश्वरी उम्र 25 वर्ष साकिन बोरसी थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ०ग० को तलब कर थाना लेकर आये, जिसे पुछताछ करने पर अपराध कबुल करने पर आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना सिद्ध पाये जाने से दिनांक 20.08.2024 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के आरोपी हलधर महेश्वरी घटना के बाद से फरार था जो न्यायालय मे उपस्थित होने से फार्मल गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर आरोपी को दिनांक 28.08.2024 के 14ः35 बजे विधीवत गिरफ्तार कर आरोपी हलधर महेश्वरी से शिवलिंग का बरामदगी वास्ते आरोपी का दिनांक 01 दिवस का पुलिस रिमाण्ड लिया गया था जो आरोपी का मेमोरेण्डम कथन बताया कि तीनो मिलकर एकराय होकर स्थापित किये शिवलिंग के बने चबुतरा को तोड़फोड़ चबुतरा को जमीन के समान्तर कर शिवलिंग के मुर्ति को बोरी में भरकर मैं अपने मो०सा० क्रमांक ब्ळ 04 HT 4670 डिस्कवर में ले जाकर शिंवलिंग के मुर्ति को बोरी से निकालकर टीला एनीकेट पोखरा महानदी के बीच पानी के तेज बहाव में फेक देना बताये शिवलिंग की बरामदगी वास्ते गोताखोरो की टीम के साथ महानदी टीला एनीकेट पहुँचकर महानदी के तेज पानी के बहाब के नीचे खोजबीन किया दो दिन पूर्व नदी में अत्याधिक बाढ आने से नदी के पानी का बहाब तेज होने से बह गया होगा या रेत में दब गया होगा शिंवलिंग का अथक पता तलास करने पर नही मिला जो नही मिलने पर गवाहो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। प्रकरण में आरोपी द्वारा साक्ष्य को विलोपित करने पर प्रकरण में धारा 238 बीएनएस जोडी गई है। व आरोपी के मो०सा० कमांक ब्ळ 04 HT 4670 को जप्तकर आरोपी हलधर महेश्वरी द्वारा उक्त घटना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना फिगेंश्वर पुलिस व सायबर टीम का विशेष योगदान रहा।