अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश जारी


गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के पांचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 बनाए गए है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत में ग्रामसभा आयोजन के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 अनुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। उक्त संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत में होने वाले ग्राम सभाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश जारी किये है। गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर क्षेत्र के एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ को जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इसके तहत ग्राम सभाओं के ग्राम सभा अध्यक्ष की सील बनाना, ग्राम सभाओं का लेटर हेड बनाना, कार्यवाही पंजी, उपस्थिति पंजी बनाना, ग्रामसभा कोष अंतर्गत बैंक पासबुक होना, कैश बुक रजिस्टर रखना, समितियां द्वारा दिए गए निर्णय पर आपत्ति हेतु पृथक से रजिस्टर बनाना, ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्षों से जीपीडीपी अंतर्गत दिए गए कार्यों एवं प्रगति का रजिस्टर, भूमि रजिस्टर, धार्मिक स्थल, हाट बाजार, मेला लड़ाई, पर्यटन स्थल, घोटुल – धुमकुड़िया  आदि हेतु रजिस्टर बनाने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तालाब, नदी – नाले झरने आदि की जानकारी हेतु रजिस्टर, जंगल एवं वन उपज के प्रकार तथा अनुमानित पैदावार जैव विविधता की जानकारी, गौण खनिज के प्रकार तथा अनुमानित उपलब्धता रहे तो रजिस्टर, गांव से बाहर काम करने जाने वाले लोगों की सूची रजिस्टर, मादक द्रव बेचने वालों की सूची, शांति और न्याय समिति द्वारा ग्राम सभा अंतर्गत निम्नलिखित रजिस्टर ग्राम सभा में प्रस्तुत विवाद की जानकारी सभा के निर्णय तथा दंड का विवरण एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जानकारी रजिस्टर भी संधारित करने के निर्देश दिये गये है।

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