मुद्रा योजना की ऋण सीमा 10 लाख रूपए से बढ़कर 20 लाख हुई

फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण सीमा मौजूदा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है। छ.ग. चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रदेश मंत्री, गरियाबंद जिला प्रभारी अरेन्द्र पहाड़िया ने एक जानकारी में बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट 2024-25 में की गई घोशणा के पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है। यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखती है जो कि वित्तपोशित नहीं है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि नए उद्यमियों के लिए विशेश रूप से फायदेमंद है, जिससे उनकी वृद्धि और विस्तार में सुविधा होगी। यह कदम एक मजबूत उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। छ.ग. चेम्बर के अरेन्द्र पहाड़िया ने कहा है ि कइस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, तरूण प्लस की नई श्रेणी 10 लाख रूपए से अधिक और 25 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए है। 20 लाख रूपए तक की यह योजना उन उद्यमियों को उपलब्ध होगी। जिन्होंने तरूण श्रेणी के तहत पिछले ऋण लिए है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। 20 लाख रूपए तक के पीएमएमवाई ऋणों के गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्रदान की जाएगी।

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