
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार/भाटापारा (गंगा प्रकाश)। जहरीली दवाई पिलाने वाले प्रकरण के पीड़ित पक्ष के घर घुसकर उन्हें धमकाने और पीड़ित पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज करते हुये उन्हें धमकाने के आरोपी को थाना लवन पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया समूह से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थिया द्वारा गत दिवस 09 नवम्बर को थाना लवन आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि विगत 04 नवम्बर को आरोपी राजेश मिश्रा द्वारा मेरे पति स्व. दिनेश वर्मा को खांसी सर्दी का गलत दवाई (जहरीला पदार्थ) दिया गया , जिसका मेरे पति दिनेश वर्मा के द्वारा सेवन किया गया। दवाई में जहरीला पदार्थ होने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी , जिस पर लवन पुलिस द्वारा आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिसे लेकर 08 नवम्बर को दोपहर लगभग ढाई बजे आरोपी राजेश मिश्रा का भाई धर्मेश मिश्रा द्वारा घर अंदर घुसकर अपने हाथ में डण्डा लेकर मुझे मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दिया है एवं मेरे जेठ व घरवालों सभी को जान से मार कर खत्म करने का धमकी* दिया है। जिससे सदमे से मेरे जेठ ललित कुमार वर्मा बेहोश हो गया था और हम सभी घरवाले भी भय के माहौल में हैं। जो आज घर में सलाह के बाद शिकायत करने थाना आयी हूं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 467/2024 धारा 296 , 351(2) , 333 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना लवन से प्रधान आरक्षक विनोद बांधे द्वारा त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुये आरोपी धनेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर जहरीली दवाई सेवन करने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने वाले प्रकरण में मृतक पक्ष के लोगों के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों को डराना एवं धमकाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से लवन पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्रवाही में लवन पुलिस थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
धनेश मिश्रा निवासी ग्राम – मुण्डा , थाना – लवन , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)