
फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों का वेतन अब नई दरों पर निर्धारित किया गया है। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और विभिन्न सरकारी विभागों मे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन दरें तय की गई है। नई वेतन दरें श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इन दरों को लेकर श्रमिकों और श्रमिक संगठनों के बीच लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नई वेतन दरों के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते के साथ संशोधित वेतन तय किया गया है। इसमें अकुशल श्रमिकों के लिए 10,948 अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 11,598 कुशल श्रमिकों के लिए 12,378 तो उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 13,158 रू. प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार उनकी सैलरी भिन्न है। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अगर किसी श्रमिक का मौजूदा वेतन न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक है तो उसे घटाया नहीं जाएगा। भविश्य में होने वाली वेतन वृद्धि के समय इसका समायोजन किया जाएगा। इस वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल किया गया है, इसलिए श्रमिकों को अलग से महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।