शासकीय, अर्द्धशासकीय रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे राजनैतिक दल के पदाधिकारी
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस अवधि में कोई भी कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधि कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल द्वारा जारी आदेश अनुसार निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए कक्ष सदैव आरक्षित रखा जायेगा। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते है, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस उपलब्ध कराया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन दिनांक तक सम्पूर्ण गरियाबंद जिले में प्रभावशील रहेगा। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हें रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
शासकीय-अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण, जिला मुख्यालय में प्रोटोकॉल अधिकारी जिला गरियाबंद एवं अनुविभाग मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी के लिए प्राथमिकता तय की गई है। निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण एवं प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखे जाएंगे। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है।
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