तंबाकू नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

कोटपा एक्ट के तहत समस्त थाना प्रभारी को कार्यवाही के निर्देश ।
सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने या बिक्री करने वाले पर होगी कार्यवाही।
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जिला गरियाबंद में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत (कोटपा एक्ट) 2003 के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज होटल सिटी रेजेंसी, गरियाबंद में सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया । प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद निशा सिन्हा, डीएसपी गरिमा दादर की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शिल्पा जैन असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटल कॉलेज रायपुर के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य विवेचकों को कोटपा एक्ट के तहत प्रशिक्षण दिए। साथ में यह भी कहा गया की समस्त थाना को धूम्रपान निषेध थाना बनाकर सभी आमजन को धूम्रपान के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें। धूम्रपान के सेवन करने वाला व्यक्ति स्वयं तो ग्रसित होता है साथ ही आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है।
कोटपा एक्ट 2003 के विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिससे पुलिस अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया , जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को कम करना और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
कोटपा अधिनियम 2003 के मुख्य प्रावधान:
(धारा 4) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध।
(धारा 5) तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध।
(धारा 6) नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।
(धारा 7, 8, 9) तंबाकू उत्पादों के पैकेजिंग और लेबलिंग के औरलिए नियम।
कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघन के लिए दंड:
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना।
नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना।
आमजन से अपिल धूम्रपान का सेवन स्वयं न कर दूसरों को धूम्रपान न करने का सलाह जरूर दें।