रायपुर ब्रेकिंग: धारदार चाकू से खौफ फैलाने वाला ‘आशु’ पुलिस के शिकंजे में, इलाके में दहशत का था पर्याय!

रायपुर ब्रेकिंग: धारदार चाकू से खौफ फैलाने वाला ‘आशु’ पुलिस के शिकंजे में, इलाके में दहशत का था पर्याय!

 

रायपुर(गंगा प्रकाश)। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक, शिवानंद नगर शनिवार की शाम उस वक्त दहल उठा जब एक युवक ने अचानक सरेआम धारदार चाकू लहराकर आम लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। राहगीरों में भगदड़ मच गई, दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और बच्चों को लेकर महिलाएं घरों में दुबक गईं। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही खमतराई पुलिस ने बिजली की फुर्ती से मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अल्फाज खान उर्फ आशु पिता शेरखान, उम्र 24 वर्ष, निवासी झंडा चौक शिवानंद नगर (याकूब का घर), थाना खमतराई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तेज धार वाला बड़ा चाकू बरामद किया है, जिसे वह बार-बार हवा में लहराकर लोगों को डरा रहा था।

इलाके में पहले से फैला रखा था खौफ

स्थानीय लोगों के अनुसार अल्फाज उर्फ आशु का इलाके में आतंक कोई नया नहीं है। वह अक्सर गली-मोहल्ले में लोगों को धमकाता था, गाली-गलौज करता था और कई बार युवाओं को मारने की कोशिश भी कर चुका है। क्षेत्र के व्यापारी व रहवासी उसकी हरकतों से परेशान थे, लेकिन वह अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था।

पुलिस की फुर्ती से टली बड़ी अनहोनी

शनिवार शाम जब वह एक बार फिर चाकू लेकर बीच सड़क पर उतरा और लोगों को दौड़ाने लगा, तब किसी ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। खमतराई थाना प्रभारी और उनकी टीम ने बिना वक्त गंवाए तत्काल पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को काबू में किया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध क्रमांक 443/25 दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस की सख्त चेतावनी: शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

थाना प्रभारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे तत्व जो समाज में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। “रायपुर शहर की शांति और कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, अपराधी चाहे कोई भी हो – उसका सीधा ठिकाना जेल ही होगा।”

 

नोट: स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है और मांग की है कि आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाए ताकि वह दोबारा समाज में दहशत न फैला सके।

 

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