नई दिल्ली। इस साल दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के दौरान बाहर से तस्करी करके लाए गए पटाखे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने यह स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण और नुकसान कम होगा, इसलिए केवल इन्हें ही जलाने की अनुमति दी जा रही है।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें, ताकि दिवाली का त्योहार सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाया जा सके।
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