नौकरी का झांसा देकर ठग लिए लाखों रुपए

बेरोजगारों से किया गया धोखा , एफआईआर दर्ज

भागवत दीवान 

कोरबा (गंगा प्रकाश)। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में रोजगार की आस लिए बैठे लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ा है। निजी कंपनी का मुखिया बताकर और सामान तथा आईडी कार्ड के एवज में लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। दो माह से वेतन नहीं मिलने पर ठगी का खुलासा हुआ और ठगे हुए लोगों ने पुलिस के पास पहुंचकर व्यथा बताई। एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार दिनेश दास महंत पिता जेठू दास महंत 35 वर्ष हरदीबाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के भिलाई बाजार का रहने वाला है। बेरोजगार होने के कारण वह काम की तलाश में लगा हुआ था। इस बीच उसकी मुलाकात प्रमोद राउत निवासी संजय नगर कोरबा से हुई, जिसने खुद को एमएसके कंपनी का हेड बताया और कार्यालय बाईपास रोड मुड़ापार में होने की जानकारी दी। दिनेश को प्रमोद ने बताया कि एसईसीएल के मानिकपुर, कुसमुण्डा, गेवरा, दीपका और बालको प्लांट में सेम्पलर और सुपरवाईजर के पद पर करीब 600 लोगों को भर्ती करना है। प्रत्येक कर्मचारी को बीमा और ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा साथ ही काम करने के लिए जूता, यूनीफार्म और प्रतिदिन 600 रुपए के मान से वेतन हर माह 18 हजार रुपए दिया जाएगा। नियुक्ति और प्रक्रिया के लिए 30 हजार रुपए दिनेश दास से प्रमोद राउत ने अपने कार्यालय मुड़ापार में 12 जुलाई को लिया। 28 जुलाई को कंपनी में काम करने के लिए जैकेट, जूता और एमएसके कंपनी का आई कार्ड प्रदान किया। दो महीने काम करने के बाद भी न तो कंपनी के बारे में कोई जानकारी मिली और न ही कार्यस्थल (साइट) का पता चला। कर्मचारियों को धोखे में रखकर कभी एसईसीएल गेवरा परिसर के आसपास या खदान के नर्सरी में बैठा दिया जाता है लेकिन काम का कोई वेतन भी नहीं मिला है। संदेह होने पर पता किया तो फर्जी कंपनी में नौकरी देने की बात सामने आई। करीब 200 लोगों से अलग-अलग रकम लेकर धोखाधड़ी करना ज्ञात होने पर इन लोगों ने मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंचकर विरोध दर्ज कराया।सैकड़ों की संख्या में ठगे हुए लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर एमएसके कंपनी के कथित हेड के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर यहां एएसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी योगेश कुमार साहू भी पहुंचे और पूरी जानकारी ली। पीडि़तों ने ठगे गए रुपए वापस दिलाने का आग्रह पुलिस से किया है। दिनेश दास की रिपोर्ट पर प्रमोद के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

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