संपत्ति मूल्य निर्धारण में संतुलन, असमान दरों को सुधारकर नई दरें नियमित की गईं

आम जनता को मिलेगी सुविधा, पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क में राहत का मार्ग प्रशस्त

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जिला पंजीयक ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाईन दरों का निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत् उन जिला, जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइड लाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ०ग० रायपुर द्वारा अनुमोदित किया गया। 20 नवम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि जिला गरियाबंद के नगरीय क्षेत्रों में 7-8 वर्षों से गाइड लाइन दरो में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य एवं गाइड लाईन दर असंतुलित हो गया। नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र के एक ही मार्ग दरों में असमानताए थी। उस से लगे हुए वार्ड के दरों में असमानता थी। जिसे संतुलित करते हुए सही किया गया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक ही मार्ग का दर अलग-अलग वार्डाे में असमानता थी, बहुत सी अनुचित कंडिकाएं थी। जिसे विलोपित कर सही किया गया है। पूर्व में जिला गरियाबंद के नगरीय क्षेत्र नगर पालिका गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम, छुरा फिंगेश्वर में कुल 60 वार्डों में 119 कंडिकायें थी। जिसे परिसीमन के आधार सरलीकरण करते 61 कंडिकाये बनायी गई है।
जिले के सभी वार्डाे में मार्ग के पहचान को सही किया गया। हर वार्ड में एक ही मार्ग का अलग- अलग नाम होने से मार्ग को लेकर भ्रांतिया पैदा होती थी जैसे गरियाबंद नगर पालिका वार्ड क्रमांक 01 शिव मंदिर से पैरी नदी तक एवं अमित लॉज से हाईस्कूल तक इसे सुधार कर इस कंडिका का नाम राजिम गरियाबंद मुख्यमार्ग किया गया। उसी तरह नगर पंचायत छुरा में वार्ड क्रमांक 01 चमन वेडिंग से त्रिमुर्ति वेडिंग तक को सुधार कर राजिम फिंगेश्वर रोड से शिव चौक होते हुए तिलईदादर की ओर किया गया। उसी तरह नगर पंचायत राजिम में वार्ड 1 सुंदर लाल शर्मा चौक से रायपुर रोड पुल तक दोनो ओर को सुधार कर पेट्रोल पंप से रायपुर रोड पुल की दायी ओर किया गया। इसी तरह जिले के सभी वार्डों में मार्ग एवं कंडिकाओ को सही किया गया। जिससे कि संपत्ति एवं मार्ग दोनांे का सही पहचान में आम जनता को आसानी हो सकें।
नगर पालिका गरियाबंद में वार्ड नं 01 साई मंदिर वार्ड के कंडिका क्रमांक 01 एवं 02 एवं वार्ड नं 02 का कंडिका क्रमांक 02 एक ही मार्ग है पर इनका मूख्य मार्गदर 5467,5090 (5500 माना गया) एवं अंदर का मूल्य 3631,3366 (4000 माना गया) को एक ही रोड मानकर मूल्य को रेशनलाईज कर के दर में मात्र 20 प्रतिशत का वृद्धि कर मुख्य मार्ग का मूल्य 6,600 रूपये प्रति वर्ग मी. एवं अंदर का मूल्य 4,800 रूपये किया गया है। इसी तरह जिले के सभी वार्डाे में एक ही मार्ग के अलग-अलग दर एवं मार्ग के आमने सामने दरों को समान किया गया। गाईडलाईन में पूर्व में नगरीय क्षेत्र के कृषि भूमि, परिवर्तित भूमि एवं नजूल, आबादी भूमि के लिए अलग-अलग स्लेब दर था जिसे अब सभी प्रकार के भूमियों के लिए स्लेब दर एक ही कर दिया गया। जैसे पहले नगरीय (पालिका) क्षेत्र कि कृषि भूमि की गणना हेक्टेयर दर से कि जाती थी 0.15 हे. तक वर्गफिट के आधार से किया जाता था एवं उससे अधिक होने पर हेक्टेयर दर से किया जाता था परंतु परिवर्तित भूमि को वर्गफिट के आधार पर नगरीय (पालिका) क्षेत्रों में 0.405 तक वर्गफिट के आधार पर ही किया जाता था। जिसे अब कृषि एवं परिवर्तित दोनांे के लिए समान 0.15 हेक्टेयर किया गया। जिससे आम जनता को सुधिवा एवं स्टाम्प व पंजीयन शुल्क में भारी छुट मिला। जिले में दो नये नगर पंचायत क्षेत्र देवभोग एवं कोपरा गाईड लाईन में शामिल किया गया। नवीन गाइडलाईन का उद्देश्य आम जनता को उनके संपत्ति का सही मूल्य एवं गाइड लाईन का सरलीकरण किया गया है। जिसे आम जनता असानी से समझ सके। जनता के हित के उद्येश्य में ही शासन के द्वारा इसे तैयार किया गया है।


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