भूमि मूल्यांकन में कमी से स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में आमजन को बड़ा लाभ

20 दिसम्बर से पूरे प्रदेश में लागू जनहितैषी गाइडलाइन दरें

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ०ग० रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाईन दरों का निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत् उन जिला, जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइड लाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ०ग० रायपुर द्वारा अनुमोदित किया गया है जो 20 दिसम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। जिला पंजीयक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त प्रकार के व्यवसायिक, औद्योगिक एवं आवासीय परिवर्तित भूमियों में बाजार मूल्य का ढाई गुणा बढ़ाकर बाजार मूल्य का आंकलन किया जाता था। जिससे बाजार मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होता था। जिसे राज्य शासन के द्वारा समस्त प्रकार के परिवर्तित भूमियों के ढाई गुणा मूल्यांकन को समाप्त कर भूमियों के स्वरूप अनुसार ही सिंचित भूमि एवं असिंचित भूमि में मुख्यमार्ग एवं मुख्यमार्ग के अंदर हेक्टेयर दर से किये जाने का गाईडलाईन लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रचलित गाईडलाईन 2019-20 के अनुसार परिवर्तित भूमियों में बाजार मूल्य का ढाई गुणा बढ़ाकर मूल्यांकन करने का प्रावधान था। जैसे कोई भी परिवर्तित भूमि की बाजार मूल्य की गणना करने पर उस उस संपत्ति पर अतिरिक्त ढाई गुणा बढ़ाकर उस संपत्ति की बाजार मूल्य की गणना किया जाता था। जिससे बाजार मूल्य अधिक परिकलित होने से अधिक स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क प्रभार्य होता था। लेकिन राज्य शासन के द्वारा जारी नवीन गाइडलाईन वर्ष 2025 के प्रावधानों के तहत बाजार मूल्य परिकलन में आमजनों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क कम चुकाये जाने से स्पष्ट है कि लागू गाइडलाईन आमजनों के हित में है।
जैसे – राजिम तहसील के ग्राम कौंदकेरा अंतर्गत बिक्रीशुदा परिवर्तित रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि का मूल्यांकन पूर्व प्रचलित गाईडलाईन वर्ष 2019-20 की मुख्यमार्ग दर 28 लाख 15 हजार 315 रूपये के अनुसार 28 लाख 15 हजार 315 रूपये गुणा 0.40 गुणा 2.5 बराबर 28 लाख 15 हजार 315 रूपये होता है। जबकि शासन के द्वारा वर्तमान में लागू गाईडलाईन वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त ढाई गुणा को समाप्त किये जाने एवं सामान्य मुख्य मार्ग दर में मूल्यांकन के पश्चात मुख्य मार्ग दर 60 लाख रूपये के अनुसार वास्तविक बाजार मूल्य 60 लाख गुण 0.40 बराबर 24 लाख होता है। जिससे स्पष्ट है कि पूर्व गाइडलाइन की तुलना में वर्तमान लागू गाइडलाइन 2025-26 अनुसार बाजार मूल्य में 4 लाख 15 हजार 315 रूपये की कमी है। जिसके अनुसार ही स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क कम चुकाये जाने से संबंधित पक्षकारों को लगभग 44 हजार 28 रूपये का फायदा हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान गाईडलाईन जनहितैषी है। नवीन गाईडलाईन 2025-26 के दरो में परिवर्तित दर में लगने वाले अतिरिक्त ढाई गुणा के भार को खत्म कर शासन ने जनता के हित में कार्य किया है।


There is no ads to display, Please add some
WhatsApp Facebook 0 Twitter 0 0Shares
Share.

About Us

Chif Editor – Prakash Kumar yadav

Founder – Gangaprakash

Contact us

📍 Address:
Ward No. 12, Jhulelal Para, Chhura, District Gariyaband (C.G.) – 493996

📞 Mobile: +91-95891 54969
📧 Email: gangaprakashnews@gmail.com
🌐 Website: www.gangaprakash.com

🆔 RNI No.: CHHHIN/2022/83766
🆔 UDYAM No.: CG-25-0001205

Disclaimer

गंगा प्रकाश छत्तीसगढ के गरियाबंद जिले छुरा(न.प.) से दैनिक समाचार पत्रिका/वेब पोर्टल है। गंगा प्रकाश का उद्देश्य सच्ची खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का है। जिसके लिए अनुभवी संवाददाताओं की टीम हमारे साथ जुड़कर कार्य कर रही है। समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित समाचार, लेख, विज्ञापन संवाददाताओं द्वारा लिखी कलम व संकलन कर्ता के है। इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक की कोई जवाबदारी नहीं है। न्यायिक क्षेत्र गरियाबंद जिला है।

Ganga Prakash Copyright © 2025. Designed by Nimble Technology

You cannot copy content of this page

WhatsApp us

Exit mobile version