मुंगेली । विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम पालचुवा निवासी पार्वती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई। कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार एसडीएम मुंगेली श्रीमती पावती पटेल ने मृतिका के पति श्री सुदर्शन को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानानुसार सड़क दुर्घटना में मृतक के निकटतम वैध वारिस को 25 हजार रूपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर अधिकतम 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति किए जाने का प्रावधान है।
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