गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। महानगरों की तर्ज पर फिंगेश्वर नगर एवं आसपास प्लाट कटिंग कर बेचने का धंध शनैः शनैः पनपने लगा है। बाहर से आकर खेती-किसानी की जमीन खरीददार 2-3 स्थानों पर प्लांट काटकर बेचने का धंधा शुरू करने वाले बकायदा पाम्पलेट छपवाकर उसमें डायवर्टेट प्लाट लिखकर विभिन्न साइड में भारी भरकम मूल्य में कॉलोनी के नाम पर प्लाट बिक्री करने जुटे हुए है। इस बारे में राजस्व विभाग से जानकारी पूछने पर बताया गया कि नगर में कॉलोनी के नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि खेत-खलिहान आदि की जमीन के अनेक डायवर्सन हुए है। जिसमें निजी मकान दुकान के लिए परमिशन किए गए है। परंतु कॉलोनी के नाम पर एक भी नक्शा, प्लान की जानकारी नहीं है। मात्र डायवर्सन प्लाट में कॉलोनी के नाम से प्लाट काटकर बिक्री करना गैरकानूनी है। परंतु डायवर्सन को ही नियम मानकर अनेक लोग इस तरह की प्रचारित की जा रही कॉलोनी में प्लाट लेने आगे आ रहे है। परंतु यह कृत्य कॉलोनी के नाम पर अवैध एवं गलत है। नगर पंचायत के राजस्व विभाग को नगर में चल रहे इस प्रकार के गोरख धंधे में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इनके चक्रव्यूह में फंसकर अनेक कृषक, नौकरी पेशा एवं बुजुर्ग लोग ऊंचे कीमत पर प्लाट लेकर अपनी जमापूंजी बर्बाद कर रहे है। इन दिनों छ.ग. में अवैध कॉलोनी एवं प्लाट कटिंग पर कई जगह कार्यवाही के चलते अंचल में भी प्रशासन को अवैध कॉलोनी एवं प्लाटिंग पर कार्यवाही करनी चाहिए। वरना इस ग्राम्यांचल में बिल्डर माफिया द्वारा अनेक कृषि जमीनों को अवैध कॉलोनी एवं प्लाटिंग कर लोगों से मनमाने ढंग से राशि वसूल कर ले जाएंगे। इस बारे में नगर पंचायत फिंगेश्वर के सीएमओ संतोष विश्वकर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिंगेश्वर नगर में कहीं भी कॉलोनी अथवा वाटिका आदि के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर इस प्रकार किसी भी प्लाट में प्लाट कटिंग आदि की जा रही है तो वह पूरी तरह अवैध है। जानकारी लेकर कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉलोनी आदि के नाम पर प्लाट क्रय न करें। नगर पंचायत सीमा में कोई भी भूखण्ड कॉलोनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं की गई है।


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