अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

जांजगीर चाम्पा (गंगा प्रकाश)। पेन्ड्री के दशहरा मड़ाई मेला में तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर बुजुर्ग व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने वाले एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक सहित चार आरोपियों को जांजगीर पुलिस ने चंद घंटे में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से विधि से संघर्षरत बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                                            पुलिस मीडिया समूह से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी बेदराम कश्यप निवासी पेण्ड्री थाना जांजगीर गत दिवस 21 अक्टूबर को ग्राम पेण्ड्री में दशहरा मड़ाई चल रहा था , जिसे शाम के चार बजे देखने गया था। शाम को छह बजे मड़ाई मेला देख कर वापस आ रहा था तो देखा कि गांव के बीच बजरंग बली मंदिर के पास प्रार्थी के भाई रामनाथ कश्यप को गांव का गोलू उर्फ सुनील कश्यप अपने अन्य साथियों के साथ मृतक रामनाथ कश्यप को तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करते हो कहकर सभी मिलकर लाठी से मार रहे थे। तब प्रार्थी जाकर क्यो मार रहे हो कहकर बीच बचाव किया तो आरोपियों द्वारा तुम मना करने वाले कौन होते हो कहते हुये उसे भी मारपीट करने लगे। मारपीट करने से रामनाथ कश्यप घटनास्थल पर बेहोश हो गया था जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल जांजगीर ले गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 810/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पाऔ के निर्देशन में प्रकरण विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस को पता चला कि आहत रामनाथ कश्यप को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। सूचना पर मर्ग क्रमांक 132/2024 धारा 194 बीएनएस कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर पीएम कराया गया है। डाक्टर साहब से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध धारा 103 (1) बीएनएस.जोड़ी गई। हत्या जैसे प्रकरण की घटना को गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी  सुनील कश्यप उर्फ गोलु , राजू कश्यप उर्फ राम किशन , कपिल कश्यप उर्फ ईलु एवं प्रकरण में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को उसके घर से पकड़ा। जिसको घटना के संबंध में पुछताछ करने पर मृतक एवं प्रार्थी के साथ डण्डा से मारपीट करना स्वीकार किये जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी को बरामद किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से जांजगीर पुलिस ने धारा 296 , 351 (2) ,115(2) ,109 ,103 (5) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को विविवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षत बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह कोरबा एवं अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया।‌ उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर , सउनि रामप्रसाद बघेल , प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी , राजकुमार चन्द्रा , आरक्षक शिवराय सागर , विरेन्द्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

मृतक –

 रामनाथ कश्यप उम्र 62 वर्ष निवासी पेन्ड्री , थाना जांजगीर , जिला – जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़) 

गिरफ्तार आरोपीगण – 

सुनील कश्यप उर्फ गोलु पिता लक्ष्मी प्रसाद कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 05 छे पारा पेण्ड्री थाना जांजगीर , राजू कश्यप उर्फ राम किशन पिता अनंदराम कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 04 भाठापारा पेण्ड्री थाना जांजगीर , कपिल कश्यप उर्फ ईलु पिता योगेश कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी तलहापारा वार्ड क 15 कोसमंदा थाना चांपा और एक विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक।


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