गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। 04 जून को लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती की जानी है। इसके लिए मतगणना एजेंट के लिए नियम एवं साथ में ले जाने वाले साधनों के बारे में नियम बनाए गए है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी अनुसार मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केलकुलेटर प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकताओं को प्रदाय किया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर ले जाये जाने वाली सामग्रियों एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची बनाई गई है। जिसके अनुसार कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदन केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है एवं प्लास्टिक पेन/पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। वहीं मोबाईल-फोन, आई पैड, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाईटर एवं सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा।
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