गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मात्र सजा दिए जाने पर रोक लगाए जाने पर जिस प्रकार कांग्रेसी खुश होने का नाटक कर रहे हैं। उस पर भाजपा नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक अशोक राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाई है। लेकिन उन्हें बरी नहीं किया है मामला न्यायालय में लंबित ही है। जिसमें कभी भी कोई भी आदेश आ सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी ने मोदी पर जो बयान दिया है यह सरासर गलत है। ऐसे बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है की पूरी सुनवाई तक केवल सजा पर रोक लगाई गई है। स्पष्ट है कि अभी भी राहुल गांधी दोष मुक्त से बरी नहीं हुए हैं। नमामि गंगे प्रदेश संयोजक अशोक राजपूत ने कहा कि कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान जैसी बातें कर रहे हैं यह समझ से परे हैं कि सेना के पराक्रम पर सवाल करना पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान करना विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना यह कैसी मोहब्बत है। राहुल गांधी अभी भी कटघरे में हैं अभी वह सिर्फ जमानत पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने नेता को दोषमुक्त समझ रहे हैं वे तथ्यों को समझने की कोशिश करें कि उनके नेता दोषमुक्त नहीं हुए हैं। अशोक राजपूत ने कहा कि न्याय की जात तो होगी ही राहुल ने जिन पिछड़े वर्गों का अपमान किया है। उन्हें न्याय मिलेगा भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है यहां किसी को किसी के अपमान की इजाजत नहीं दी जा सकती।
राहुल गांधी दोषमुक्त नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म नहीं किया, बल्कि पूरी सुनवाई तक सजा को रोका गया है – अशोक राजपूत
Related Posts
About Us
Chif Editor – Prakash Kumar yadav
Founder – Gangaprakash
Contact us
📍 Address:
Ward No. 12, Jhulelal Para, Chhura, District Gariyaband (C.G.) – 493996
📞 Mobile: +91-95891 54969
📧 Email: gangaprakashnews@gmail.com
🌐 Website: www.gangaprakash.com
🆔 RNI No.: CHHHIN/2022/83766
🆔 UDYAM No.: CG-25-0001205
Important pages
Disclaimer
गंगा प्रकाश छत्तीसगढ के गरियाबंद जिले छुरा(न.प.) से दैनिक समाचार पत्रिका/वेब पोर्टल है। गंगा प्रकाश का उद्देश्य सच्ची खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का है। जिसके लिए अनुभवी संवाददाताओं की टीम हमारे साथ जुड़कर कार्य कर रही है। समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित समाचार, लेख, विज्ञापन संवाददाताओं द्वारा लिखी कलम व संकलन कर्ता के है। इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक की कोई जवाबदारी नहीं है। न्यायिक क्षेत्र गरियाबंद जिला है।
Ganga Prakash Copyright © 2025. Designed by Nimble Technology




