
अरविन्द तिवारी
जांजगीर चांपा (गंगा प्रकाश)-– मकान बिक्री कर कब्जा ना देकर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नि को आज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों द्वारा 34 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी किया गया है। आरोपियों द्वारा पूर्व में कुल 12 व्यक्तियों से 03 करोड़ 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी किया गया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केवट ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी गोविंद साहू निवासी बोड़सरा द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 02 अगस्त 2018 को दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे से दिप्ती विहार कालोनी में मकान नंबर बी- 11 को दिखाकर 35 लाख में सौदा किये थे। प्रार्थी द्वारा पांच – पांच लाख रूपये अपने दामाद प्रकाश साहू के कोरबा एसबीआई से दिप्ती बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया था। उसी में से रजिस्ट्री 20 सितंबर 2018 को रजिस्ट्री शुल्क 250000 रूपये एवं 200000 रूपये वापस किया गया तथा शेष रकम 5,50000 रूपये को अपने पास रख लिया। प्रार्थी उक्त मकान के लिये 29 लाख रूपये होम लोन लिया था , जिसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कराया था। प्रार्थी द्वारा मकान हेन्ड ओव्हर करने हेतु बोलने पर मकान नहीं बना है , एक – दो माह बाद सौंप देगें कहते हुये टाल मटोल कर मकान पर कब्जा नहीं दिया गया। दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे एवं रजिस्ट्री कर्ता पार्वती बंजारे के द्वारा दूसरे के नाम के मकान को दिखाकर लोन दिलवाकर मकान बिक्री के नाम पर 34 लाख 50 हजार रूपयेे धोखाध़ड़ी करने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 157/2023 धारा 420, 120 बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक स्टेटमेंट जप्त किया गया। इसी तरह आरोपी पति पत्नि द्वारा गोविंद साहू निवासी बोड़सरा सिवनी से 35 लाख रूपये , द्वारिका प्रसाद पाटले बांकीमोंगरा से 29 लाख रूपये , दलेश्वर मांझी निवासी जांजगीर से 25 लाख रूपये , अनिल कुमार मिरी से 25 लाख रूपये , रमा मांझी/सोनाऊ मांझी निवासी चंदनिया पारा से 35 लाख रूपये , धनीराम रत्नाकर निवासी बस स्टेण्ड से 14 लाख रूपये , कन्हैया मरावी से 14 लाख रूपये , रोहन राठौर निवासी चांपा से 07 लाख रूपये , सुभद्रा कवंर/ज्ञान सिंह से 25 लाख रूपये , रोहणी श्रीवास निवासी सुकली से 40 लाख रूपये , अभिषेक साहू से 45 लाख रूपये एवं यशवंत राठौर से 20 लाख रूपये इस प्रकार कुल 03 करोड़ 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी किया गया है। आरोपी धनीराम बंजारे उम्र 52 वर्ष एवं पार्वती बंजारे उम्र 39 वर्ष निवासी दिप्ती विहार कालोनी के बगल जांजगीर को आज न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट , उप निरीक्षक बी०पी० तिवारी , प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा , आरक्षक सितेश यादव , सीताराम सूर्यवंशी एवं महिला आरक्षक जयंती लहरे का विशेष योगदान रहा।