मतदान के लिए 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे।

बेमेतरा (गंगा प्रकाश)।– नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा मतदान केन्द्र में मत डालने हेतु आपके पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किये गये है, जिसके आधार पर मतदाता मतदान कर सकता है।
आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किये गये मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी कर्मचारी को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं, 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छ.ग. शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं की जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है।

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