
गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्व सहायता समूहों को भी अब खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग से फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन्होंने अब तक अपने समूह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। नया शिक्षा सत्र चालू हो चुका है स्कूल खुल गई है ऐसे में खाद्य व औषधि प्रशासन ने नियम का पालन सख्ती के साथ करने की ठानी है। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के साथ स्कूलों में भोजन तैयार करने वाले महिला स्व सहायता समूह को फूड लाइसेंस बनवाना जाए। प्रतिकूल परिस्थिति या औचक जांच में रजिस्ट्रेशन का ना होना नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मध्यान भोजन जहां बनाए जाते हैं वहां की छत दीवार और फर्श भी नियमित साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा। खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की असिस्टेंड कमिश्नर के अनुसार मध्यान्ह भोजन बनाने वाली स्व सहायता समूह को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और जांच में यह नहीं मिले तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।