
फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)-राज्य सरकार की ओर से कब्जे की जमीन में रहने वालों को अब भूमि का निशुल्क पट्टा दिया जाएगा।फिंगेश्वर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं वार्ड न. 7 के वर्तमान पार्षद अनिल चंद्राकर ने कहा की नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निशुल्क पट्टा दिया जाएगा।नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्ग फिट दिया जाएगा। सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा।राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है।श्री चंद्राकर ने बताया की प्राधिकृत अधिकारी,इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्ररूप-क में एक रजिस्टर तैयार करेंगे।
प्राधिकृत अधिकारी,क्षेत्र के प्रत्येक कुटुम्ब के अधिभोग के अधीन भू-खंड को दर्शाने वाली स्थल योजना तैयार करवाएगा। प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों का भुवन या मुक्तस्रोत के नक्शे के आधार पर एक ले-आउट तैयार करेंगे।
प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भू-खंड का सर्वे कराया जाएगा। ऐसे प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति का मामला पंजीकृत किया जाएगा। इसके पक्ष में भूमि का पट्टाधृति अधिकारों के अंतर्गत व्यवस्थापित करने के विषय में विनिश्चय किया जाना है।
पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने कहा की भूमि के कब्जे के संबंध में सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज 20 अगस्त 2017 के पूर्व जारी दस्तावेज होंगे।