जिला प्रशासन द्वारा जलाभाव के चलते 31 जुलाई तक नलकूप खनन में लगा प्रतिबंध, फिंगेश्वर अनुविभाग के लिए विशेष परिस्थिति में एसडीएम देंगी मंजूरी

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)।जिले के साथ साथ फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग में भी जिला प्रशासन के निर्देश पर फिंगेश्वर-राजिम को जलाभाव क्षेत्र घोषित करते हुए नगरीय निकाय राजिम, फिंगेश्वर एवं कोपरा में 31 जुलाई तक नलकुप खनन के लिए प्राधिकृत अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद एवं अनुविभाग के ग्रामीण अंचल के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में छ.ग. पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी स्थानों में केवल पेयजल हेतु नलकुप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु इस अवधी में किए गए नलकुप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजनी होगी। यानी अब 31 जुलाई तक नलकूप आसान नहीं होगा।

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