
राजनांदगांव । जिले के गैदाटोला थानाक्षेत्र में पूर्व में घटित एक दुष्कर्म के मामले में पीडिता का अवैध रूप से गर्भपात कराने वाली डॉक्टर तथा अस्पताल के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था जिस पर धारा 363, 366 (क), 376 (घ), 506 भा द वि एवम 4,6, 19(1)/21(1) पाक्सो एक्ट के के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पता चला था कि दुष्कर्म पीडिता के गर्भ के बच्चे को अवैध रूप से गिरा दिया गया था। गर्भपाता जय तुलसी अस्पताल के डॉक्टर श्रीमती विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन उम्र 47 एवम् अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन पिता स्व. मोतीलाल सिंघी उम्र 50 के द्वारा किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने वार्ड नंबर 43 बसंतपुर, महेश नगर चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव निवासी दोनों आरोपियों को नाबालिग पीडिता पर घटित घटना की सूचना स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस यूनिट में नहीं देने जो धारा 19 (1)/21(1) पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपियों को 20 जून को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ़्तारी की सूचना देते हुए मामले में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है।