लैलूंगा के व्यापारी पिता-पुत्र के साथ पत्थलगांव में दरिंदगी : बंधक बनाकर मारपीट, फिरौती में वसूले 3 लाख, FIR में अपहरण समेत कई गंभीर धाराएँ?…

लैलूंगा के व्यापारी पिता-पुत्र के साथ पत्थलगांव में दरिंदगी : बंधक बनाकर मारपीट, फिरौती में वसूले 3 लाख, FIR में अपहरण समेत कई गंभीर धाराएँ?…

 

रायगढ़ (गंगा प्रकाश)। जिले के धान-चावल व्यापार से जुड़े रायगढ़ के एक व्यापारी और उनके बेटे के साथ जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसने इलाके की कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लैलूंगा के झगरपुर निवासी व्यापारी मुकेश कुमार अग्रवाल और उनके पुत्र यश अग्रवाल को केवल इस कारण निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने बिना पेमेंट के माल वापस ले जाना चाहा।

पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं :

दिनांक 11 अप्रैल 2025 को मुकेश अग्रवाल अपने दोनों पिकअप वाहनों में धान-चावल भरकर पत्थलगांव के कमला राइस मिल पहुंचे थे। जब राइस मिल के संचालक परशु राम अग्रवाल और उनके पुत्र आयुष अग्रवाल ने तत्काल भुगतान से इंकार किया, तो व्यापारी ने माल वापस ले जाने का निर्णय लिया।

लेकिन वापसी में शिवपुर के पास आरोपियों ने पीछा कर रास्ता रोका। “क्या हम चोर हैं जो माल ले जा रहे हैं?” कहने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर आरोपी पक्ष ने व्यापारी पिता-पुत्र के साथ गाली-गलौज और पत्थर मारकर वाहन का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद जबरन फॉर्च्यूनर गाड़ी (CG-04 XXXX 4405) में बिठाकर दोनों को अपने राइस मिल परिसर में ले गए।

“आज पूजा नहीं होती तो मारकर गाड़ देते…”

कमला राइस मिल के भीतर पिता-पुत्र को डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। आरोपियों ने धमकी दी कि – “आज हमारे यहां पूजा नहीं होती तो तुम दोनों को मारकर यहीं गाड़ देते” – और फिर माँ-बहन की गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की, और जब पीड़ित ने इंकार किया, तो उन्हें शाम 7 बजे तक छत पर कमरे में बंद कर बंधक बना दिया गया।

भय के कारण तत्काल 3 लाख की राशि दिलाई गई :

 जान बचाने के लिए मुकेश अग्रवाल ने हरिराम पूनमचंद सुशील अग्रवाल से संपर्क कर 3 लाख रुपये तत्काल दिलवाए। देर शाम घरवालों के हस्तक्षेप से मुकेश और उनके बेटे को रिहा किया गया।

FIR में दर्ज हुईं गंभीर धाराएं – अपहरण, गंभीर मारपीट :

पत्थलगांव थाना में दर्ज FIR क्रमांक 0074/2025 में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की निम्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है:

धारा 115(2) – जानबूझकर चोट पहुंचाना

धारा 140(3) – अपहरण

धारा 296 – अश्लील गाली-गलौच

धारा 351(3) – आपराधिक धमकी

क्या पत्थलगांव अब माफिया राज की गिरफ्त में है? : इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। व्यापारी संगठनों और आमजन में गहरा रोष है। लोग सवाल पूछ रहे हैं –

  • क्या अब व्यापार करना भी खतरे से खाली नहीं?
  • क्या राइस मिलों के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी और फिरौती का अड्डा चला रहे हैं?

प्रशासन की अग्निपरीक्षा शुरू :

 अब निगाहें जशपुर पुलिस और प्रशासन पर टिकी हैं कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कितनी तत्परता और निष्पक्षता दिखाते हैं। पीड़ित व्यापारी मुकेश अग्रवाल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही की माँग की है।

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