भूषण सेठिया /बीजापुर
भोपालपटनम एकलव्य विद्यालय की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देश पर महिला एवं बाल संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के तहत थाना भोपालपटनम पुलिस ने यह कार्रवाई की है।जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2026 को पीड़िता की माता ने थाना भोपालपटनम में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत है। विद्यालय में पदस्थ कंप्यूटर शिक्षक देवेंद्र दय्या ने 7 अक्टूबर 2025 को छात्रा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे, जिसका छात्रा ने विरोध किया था।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना भोपालपटनम में आरोपी देवेंद्र दय्या के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम 2012 की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचना जारी है।



