Cgnews: गरियाबंद जिले में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक

Cgnews: गरियाबंद जिले में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। राज्य शासन के निर्देश पर, कलेक्टर बीएस उइके और पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने जिले में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों के सही तरीके से पालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था।

नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन

कलेक्टर श्री उइके और पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए नए अपराधिक कानून भारतीय दण्ड संहिता (IPC), दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) को प्रतिस्थापित करते हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने, जन जागरूकता फैलाने और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व

बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं का होना आवश्यक है, ताकि मामलों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से की जा सके।

अधिकारियों का प्रशिक्षण और जन जागरूकता

कलेक्टर श्री उइके ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन नवीन कानूनों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और जिले के लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार-प्रसार करें। इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत, नवीन भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर, एसडीएम गरियाबंद श्रीमती ऋषा ठाकुर, एसडीएम डॉ. तुलसी राम मरकाम, एसडीओपी सुश्री निशा सिन्हा और एनआईसी के उपनिदेशक नेहरू निराला सहित कई अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इस बैठक में यह सुनिश्चित किया कि जिले में नवीन आपराधिक कानूनों का पालन सख्ती से किया जाए और सभी विभाग इन कानूनों के क्रियान्वयन में पूरी संवेदनशीलता से काम करें।

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