नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 : माईक, सभा, रैली तथा पार्टी या अभ्यर्थियों को कार्यालय खोलने एसडीएम से मिलेगी अनुमति

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

माईक, सभा, रैली तथा पार्टी या अभ्यर्थियों को कार्यालय खोलने एसडीएम से मिलेगी अनुमति

 

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस संबंध में निर्वाचन संचालन के लिए वाहन, माईक, लाउड स्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने तथा सभा रैली की अनुमति देने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन संचालन के लिए वाहन, माईक, लाउड स्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने तथा सभा रैली की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात अनुमति एसडीएम से प्राप्त होगी। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य पद हेतु उपरोक्त गतिविधियों के अनुमति भी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम प्रदान करेंगे। उपरोक्त अनुमति इस आधार पर दी जायेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं, प्रचार, जुलुस में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। किंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों एवं अन्य शासकीय कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *