फसल में संभावित नुकसान के लिए 31 जुलाई तक करावें फसल बीमा

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। इस वर्ष खरीफ उत्पादन के लिए प्रदेश के किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ साल 2024 के लिए ये बीमा किया जा रहा है। किसान कलेक्टर, पंचायत या फिर कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड 31 जुलाई से पहले बैंक अपडेट करवाना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर इसके बीना बीमा नहीं दिया जाएगा। किसानों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, खसरा) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी आदि देना होगा। इस योजना में धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस बीमा योजना से किसानों को मौसम की मार से राहत मिल सकती है। किसानों को सूखा, बाढ़ ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रूपए तथा असिंचित फसल के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रूपए निर्धारित की गई है। इस अनुसार किसान 31 जुलाई तक प्रीमियम जमा कर अपना फसल बीमा करा सकते है।

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